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अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा

उद्देश्य कुमार साहू,

कोरिया 17 अक्टूबर 2026
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।

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इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाये छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां:

  1. मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्गठन: 02 नवंबर 2026 तक
  2. प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन: 12 नवंबर 2026
  3. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक
  4. दावों और आपत्तियों का निराकरण: 28 दिसंबर 2026 तक
  5. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 04 जनवरी 2027 अभियान की प्रमुख विशेषताएं:
  • 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एवं डिजिटल सेवाएं:
  • नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (प्रवासी मतदाताओं के लिए 6A), नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन, स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा।
  • नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) अथवा ECINET मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन:
    प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक नहीं रखी जाएगी। साथ ही, मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से 2 किमी के दायरे में तथा भू-तल (Ground Floor) पर स्थित होना अनिवार्य किया गया है। समावेशी दृष्टिकोण: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों (PwD), महिलाओं, बेघर व कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर व जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायता केंद्र (Help Desk) स्थापित किए जाएंगे।

प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

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सभी पात्र नारिकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच अवश्य करें।

यदि प्रारूप मतदाता सूची नाम शामिल न हो पाया हो तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (प्रवासी मतदाताओं के लिए 6A), में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

अथवा प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी अपात्र नाम को विलोपित/ नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 में तथा संशोधन, स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

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दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 निर्धारित है।

अपील : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950′ की धारा 24 के अंतर्गत: ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के किसी भी निर्णय के विरुद्ध, ‘ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 24(a) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध धारा 24(b) के तहत CEO (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

ईपिक कार्ड: पंजीकरण के बाद, हर मतदाता ECINET ऐप के ज़रिए अपना e-EPIC डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए मतदाता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए एक लिंक भेजा जाता है। जो लोग पहले से मतदाता हैं, वे भी ECINET मोबाइल एप्लिकेशन या पोर्टल के ज़रिए अपना e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं। EPIC की एक फिजिकल कॉपी मतदाताओं तक स्पीड पोस्ट या BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के ज़रिए पहुँचाई जाएगी।

ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी से बात करने के लिए बुक ए कॉल विद बीएलओ में कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते है।

ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी पात्र युवा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु अवश्य आवेदन करें और मतदान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट www.ceochhattisgarh.nic.in, सीईओ छत्तीसगढ़ के सभी सोशल मीडिया हैण्डल्स पर अधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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Uddeshya Sahu

A passionate journalist covering the latest updates and breaking stories around the globe.

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